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जन-जन तक पहुंचे विधिक अधिकार: बाल विवाह, शिक्षा, श्रमिक योजनाओं पर विशेष जानकारी

 

जयपुर — जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय की सचिव के आदेश क्रमांक 160 दिनांक 15-05-2025 की पालना में दो दिवसीय विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को उनके कानूनी अधिकारों व सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना रहा। दिनांक 27 मई 2025 को विश्वकर्मा थाना क्षेत्र एवं मुरलीपुरा थाना क्षेत्र में तथा 28 मई 2025 को झोटवाड़ा थाना क्षेत्र एवं करधनी थाना क्षेत्र में ये शिविर आयोजित किए गए। पी एल वी रणवीर सिंह तंवर एवं अल्पना जांगिड़, दोनों ने RJ14 PD 0748 पंजीकरण नंबर वाली मोबाइल वैन के माध्यम से इन क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया। शिविरों का आयोजन सार्वजनिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों तथा श्रमिक चौकटी जैसे स्थानों पर किया गया, जहां अधिकतम लोगों तक विधिक जानकारी पहुंचाई जा सके। कार्यक्रमों के दौरान बाल विवाह निषेध, बच्चों के शिक्षा के अधिकार, विभिन्न मेडिकल योजनाओं, निर्माण श्रमिकों के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान की योजनाओं तथा लोक अदालत की कार्यप्रणाली और लाभों की जानकारी दी गई।

इन विधिक जागरूकता शिविरों में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कई लोगों ने योजनाओं का लाभ लेने हेतु जानकारी प्राप्त की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की यह पहल जनहित में एक सराहनीय कदम सिद्ध हुई है।

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